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छत्तीसगढ़ के एडेसमेटा मुठभेड मामले की जांच करेगी सीबीआई

जबलपुर, 06 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगलूर थाना क्षेत्र के एटेडमेटा में लगभग छह वर्ष सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ हुई कथित मुठभेड़ की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) करेगी।इस मुठभेड में आठ कथित नक्सलियों की मौत तथा और एक जवान शहीद हुआ था।
सीबीआई के पुलिस अधीक्षक पी के पांडे ने आज बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत गुरूवार को प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।उन्होने बताया कि सीबीआई को सिर्फ दर्ज एफआईआर ही नहीं बल्कि पूरे प्रकरण की जांच करना है। मृतक में चार लोग नाबालिग थे।
बीजापुर जिले के एडेसमेटा में 17-18 मई 2013 की रात्रि में गांव के समीप यह मुठभेड हुई थी।सुरक्षा बल का दावा था कि उन्होंने आठ नक्सलियों को मार गिराया है। दूसरे दिन ग्रामवासियों ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार देते विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आदिवासी समाज में मनाए जाने वाले बीज मंडुम त्योहार के लिए एक स्थान पर उनके समाज के लोग एकत्रित थे। सुरक्षा बलों ने निर्दोष लोगो की नक्सली बताकर हत्या कर दी है।
इस संबंध में आदिवासी समाज के लोगों ने लिखित शिकायत की थी। घटना के विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन के बाद एसआई की शिकायत पर गंगलूर थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया।अपराध दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया, लेकिन उसके समक्ष बहुत ही कम लोग बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे।
इसके बाद मानवाधिकार संगठन एवं अन्य लोग उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी।छह साल का लम्बा समय बीत जाने के बावजूद भी दर्ज अपराध में कोई प्रगति नहीं होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई जांच के निर्देश जारी किये थे।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय के दिए आदेश से पूर्व ही राज्य की भूपेश सरकार के सीबीआई के बगैर राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी मामला दर्ज करने पर रोक का आदेश प्रभावी हो गया था,इस कारण सीबीआई एफआईआर दर्ज करने को लेकर काफी पशोपेश में थी।आखिरकार जबलपुर में यह मामला दर्ज किया गया।
सं.बघेल.साहू
वार्ता
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