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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


दुष्कृत्य और हत्या के दोषी को उम्रकैद

भिंड, 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
जिला न्यायालय ने कल इस मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए अभियुक्त हरिओम राजावत निवासी पांडरी बसंता का पुरा को उम्रकैद के साथ बीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी ने दो वर्ष पूर्व एक बालिका से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया 30 अगस्त 2017 को एक बालिका स्कूल से घर आ रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। आरोपी युवक ने बालिका के शव को लाठी के सहारे गड्ढा खोदकर दफना दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने निकवाया। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
सं बघेल
वार्ता
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