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हाईकोर्ट ने बलात्कार पीडिता को गर्भ गिराने की अनुमति दी

जबलपुर 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को गर्भ को गिराने की अनुमति प्रदान की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर एस झा तथा न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने भोपाल निवासी दुष्कर्म पीडित 13 साल की किशोरी को 29 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमत्ति प्रदान की है। इस मामले में मेडिकल बोर्ड की तरफ से पेश की गयी रिपोर्ट में कहा गया था कि किशोरी की उम्र कम है और वह बच्चे को जन्म देती है तो उसमें बच्चे व मां की जान को अधिक खतरा रहेगा। मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद युगलपीठ ने विशेषज्ञ डाक्टरों की निगरानी में गर्भपात करवाने के निर्देश जारी किये है।
इस मामले में भोपाल निवासी महिला की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि उसकी बच्ची दुष्कर्म पीडिता है। रेप के कारण वह गर्भवती हो गयी है। बेटी के गर्भपात की अनुमत्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में पूर्व में एकलपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गयी है।
युगलपीठ ने विशेषज्ञ चिकित्सक के देखरेख में गर्भपात करने के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता व याचिकाकर्ता हलफनामा देना होगा कि गर्भपात के नतीजे की जिम्मेदारी के लिए वह तैयार है। इसके अलावा जो भी नतीजा आयेगा उसके लिए याचिकाकर्ता मानसिक रूप से तैयार है। युगलपीठ ने भ्रूण का डीएनए लेकर उसे सुरक्षित रखने के आदेश भी दिये है।
सं नाग
वार्ता
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