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हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के गर्भपात के मामले में मेडिकल बोर्ड को निर्देशित किया

जबलपुर, 19 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च़ न्यायालय ने आज दुष्कर्म पीड़िता 13 साल की बच्ची का गर्भपात कराने के मामले में भोपाल स्थित मेडिकल बोर्ड को निर्देशित किया है कि बच्ची की जांच कर गर्भपात के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करें।
न्यायाधीश नंदिता दुबे की एकलपीठ ने पीडिता को मेडिकल बोर्ड के समक्ष शनिवार को पेश करने के निर्देश जारी किये है।
भोपाल निवासी पीडिता के पिता की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि उसकी 13 साल की बच्ची दुष्कर्म पीडिता है। बलात्कार के कारण वह गर्भवती हो गयी है और उसके पेट में 22 माह का गर्भ है। बच्ची की उम्र बहुत कम है ओर वह बच्चे के पालन पोषाण में पूरी तरह असक्षम है। उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने यह आदेश जारी किये।
सं नाग
वार्ता
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