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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


खरगोन में प्लॉस्टिक के बने झंडों पर प्रतिबंध

खरगोन 29 जुलाई (वार्ता) खरगोन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जीसी डाड ने निर्देशित किया है कि खरगोन की राजस्व सीमा में प्लॉस्टिक के बने झंडों के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने प्लॉस्टिक के राष्ट्रध्वज के उपयोग से जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचने तथा लोक शांति भंग होने की आंशका को दृष्टिगत रखते हुए खरगोन की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्लॉस्टिक के बने झंडों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही कहा है कि प्लॉस्टिक के राष्ट्रध्वज न तो बनाए जाए और नहीं विक्रय किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ध्वज संहिता में निर्दिष्ट 9 आकारों के अतिरिक्त कोई अन्य आकार का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में नहीं फहराया जाए। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 साईबर विधि तथा अन्य अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 29 जुलाई से 16 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।
सं नाग
वार्ता
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