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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


दुध कारोबारी पर साढ़े चार लाख का अर्थदंड

मुरैना 29 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दूध और उससे बनाने बाले नकली खाद्य पदार्थो के एक पुराने मामले में दुग्ध कारोबारी को आज अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ए के मिश्रा ने साढ़े चार लाख रूपए का अर्थदण्ड किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुरैना शहर में एक नकली दूध और उससे बनाये जाने वाले घी, पनीर, खोया व्यवसाई मनीष बंसल के प्रतिष्ठान पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था। उसके यहां से सेम्पलिंग की गई। जांच में उसका घी अमानक पाया गया। मामला जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ताल मटोल के बाद आज उसे साढ़े चार लाख का जुर्माना किये जाने के आदेश दिये।
सं नाग
वार्ता
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