राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 29 2019 8:42PM रिश्वत मामले में आरोपी को कारावाससिवनी, 29 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की विशेष अदालत ने आज औषधि विभाग के नमूना सहायक को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराये जाने पर चार वर्ष की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार जिले के लखनादौन निवासी संदीप शर्मा ने 29 मई 2015 को लोकायुक्त जबलपुर को लिखित शिकायत की थी कि दवाई दुकान नवीनीकरण के लिए जिला चिकित्सालय सिवनी में पदस्थ औषधि निरीक्षक अजीत जैन एवं नमूना सहायक नीलकंठ कहाते द्वारा 30 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई थी जिसमें से 20 हजार रूपये संदीप पूर्व में दे चुका है और 10 हजार शेष राशि की मांग की जा रही है तथा उसकी दुकान को 23 मई 2015 को 10 दिन के लिए बंद करा दी गई है।इस मामले में लोकायुक्त ने 23 जून 2015 को जिला अस्पताल गेट के पास प्रार्थी संदीप द्वारा नीलकंठ कहाते को 10 हजार रूपये देते समय रंगे हाथ पकड लिया। पूछताछ में नीलकंठ ने बताया कि रिश्वत की राशि औषधि निरीक्षक अजीत के लिए ली थी। इस प्रकरण में लोकायुक्त पुलिस द्वारा मौके पर समस्त कार्यवाही कर नीलकंठ तथा अजीत को गिरफतार किया गया था।विशेष सत्र न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है।सं नाग व्यासवार्ता