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आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी को चार वर्ष का कारावास

इंदौर, 31 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की विशेष अदालत ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले की आज सुनवाई करते हुये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के तत्कालीन प्रशिक्षण अधिकारी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख के अनुसार जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश यतीन्‍द्र कुमार गुरू ने भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी सुदेश सिंह टेकाम को रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने टेकाम को चार वर्ष का सश्रम कारावास के दंडा‍देश के साथ पांच हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर टेकाम को एक माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास से भी दंडित किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार दोषी करार दिये गए सुदेश सिंह टेकाम यहां नंदानगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें 6 जुलाई 2014 को मोहित धडकर नामक एक छात्र से तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने गिरफ्तार किया था। टेकाम पर मोहित से परीक्षा में बैठने के एवज में रिश्वत राशि लेने का आरोप अदालत ने सही पाया है।
सं बघेल
वार्ता
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