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स्टोन क्रशर में अनियमितता पर 9 लाख 21 हजार का प्रॉविजनल बिल

भोपाल , 05 अगस्त(वार्ता) मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा गांव में एक स्टोन क्रशर प्लांट में अनियमितता का मामला सामने आया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले के संपर्क-निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया। स्टोन क्रशर प्लांट में स्वीकृत भार 50 एचपी से अधिक 131 एचपी का लोड पाया गया। बगरोदा वितरण केन्द्र के इस स्टोन क्रशर संचालक नरेन्द्र कुमार को 9 लाख 21 हजार का प्रोविजनल बिल जारी किया गया। इस प्रकरण में बगरोदा के कनिष्ठ अभियंता को एक वेतन वृद्धि रोकने का कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।
निरीक्षण के दौरान श्री गढ़पाले ने वितरण केन्द्र में रखे स्क्रेप मटेरियल को तत्काल स्टोर में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर घरेलू परिसर में घरेलू बिलिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी गैर घरेलू परिसरों का निरीक्षण कर उन्हें भार के अनुसार गैर घरेलू कनेक्शन में तब्दील करायें। उन्होंने करीब 14 हजार खराब तथा जले मीटर्स को एक माह में बदलने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वितरण केन्द्र में शिकायत निराकरण की माकूल व्यवस्था होना चाहिए। वितरण केन्द्र के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मानचित्र दीवार पर टंगा होना चाहिए।
श्री गढ़पाले ने दीपनाखेडा के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होने तकनीकी अनियमितताओं के निराकरण के लिए 8 दिन का समय दिया और उपकेन्द्रों में पॉवर ट्रांसफार्मर में आयल लीकेज तुरंत रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने 1200 के.व्ही.ए.आर. केपेसिटर बैंक के खराब होने को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए । उन्होंने लाइन स्टाफ को सुरक्षा मानकों के अनुसार मेंटेनेंस करने तथा राजस्व वसूली के लिए कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही करने को कहा।
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वार्ता
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