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ई-टेंडरिंग मामले के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल, 13 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश में ई-टेंडरिंग मामले में दो आरोपित वीरेन्द्र पाण्डेय और हरेश सरोठिया की जमानत अर्जी को आज यहां की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश संजीव पांण्डेय ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी मामले में आरोपित हरेश सरोठिया द्वारा भी अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई थी। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूरो (ईओडब्ल्यु) की ओर से कहा गया कि आरोपित जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।
ईओडब्ल्यू ने कहा कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। ईओडब्ल्यु ने तर्क दिया कि आरोपित की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी करनी है। अदालत ने ईओडब्ल्यु के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपित हरेश सरोठिया की भी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सं बघेल
वार्ता
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