राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 14 2019 1:36PM मदद के बहाने छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैदबैतूल, 14 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी की मदद के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ और उसे धमकी देने के आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।मुलताई न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा कल इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 29 जनवरी 2018 को पीड़ित छात्रा स्कूल से घर आ रही थी। उसी के मोहल्ले के एक युवक ने उसका पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता अपने आपको बचाते हुए मदद मांगने स्थानीय निवासी मिनेश साहू के पास पहुंची। मिनेश ने छात्रा की मदद करने को कह कर उसे घर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। इसी दौरान कोई महिला घर आ गई तो मिनेश ने छात्रा को धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। छात्रा और उसके परिजन द्वारा मुलताई थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई।सं गरिमावार्ता