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दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता को मिली जमानत

जबलपुर, 14 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर की जिला अदालत ने एक युवती से दुराचार के मामले के आरोपी विदिशा के भाजपा महामंत्री उपेन्द्र धाकड़ को राहत देते हुए उसके सरेंडर के चौबीस घंटे के अंदर जमानत प्रदान कर दी।
विशेष न्यायधीश इंद्रा सिंह की अदातल ने सुनवाई दौरान पेश किये गये तर्क व तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए 50-50 हजार के बॉण्ड पर धाकड़ को जमानत प्रदान की गयी। अदालत के समक्ष आरोपी की ओर से तर्क दिये गये कि शिकायतकर्ता लिव इन रिलेशनशिप में रहीं, इतना ही नहीं आरोपी की शादी के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी, इसके बाद मामले की शिकायत दर्ज करायी गयी।
पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
यह जमानत अर्जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री व वर्तमान विदिशा महामंत्री उपेन्द्र धाकड़ की ओर से दायर की गई थी। मामले में आरोप है कि उन्होने वर्ष 2013 में जबलपुर में रहने के दौरान रादुविवि से योगा की पढ़ाई करने वाली एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास किया। आरोप है कि दोनों सात साल तक पति-पत्नी की तरह एक साथ रहे, इसके बाद भाजपा नेता ने दूसरी शादी कर ली।
जिस पर पीडि़ता ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज करायी। शिकायत पर पुलिस ने धाकड़ के खिलाफ 376 व 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। इसके बाद से धाकड़ फरार चल रहा था। कल ही उसने पुलिस के समक्ष समर्पण किया था।
सं बघेल
वार्ता
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