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प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध

भोपाल, 16 अगस्त (वार्ता) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य प्रकार के कैमिकल्स से मूर्ति निर्माण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आज यहां जारी अाधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार आगामी दिनों में त्यौहारों के अवसर पर मूर्ति निर्माण प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक पदार्थों से ही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में अब केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का ही निर्माण और विक्रय किया जा सकेगा। नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों की मदद से किसी भी प्रकार की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाये। यदि कोई निर्माण करता है तो उसके विरूद्ध स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मूर्ति विसर्जन से पूर्व मूर्ति पर चढ़ाई गई प्लास्टिक से निर्मित पूजन सामग्री को निकालकर अलग कर लिया जाना चाहिए।
प्रशांत
वार्ता
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