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हवाला कांड के आरोपी सरावगी को अदालत से मिली राहत

जबलपुर, 21 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के कटनी के 500 करोड़ रूपये के हवालाकाण्ड का मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को आज अदालत ने बड़ी राहत देते हुये उसे जमानत दे दी।
चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं ईडी की विशेष न्यायधीश माया विश्वलाल की अदालत ने दो दिन तक चली सुनवाई के बाद हवालाकांड के आरोपी सरावगी को जमानत का लाभ प्रदान किया है। अदालत ने आरोपी को पांच लाख रुपये के बॉण्ड पर जमानत प्रदान की है।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में सामने आए 513 करोड़ रूपये के इस हवाला के रैकेट में मास्टरमाइंड के रूप में सतीश सरावगी का नाम सामने आया था। उस पर आरोप है कि उसने अन्य व्यक्तियों के नाम खाता खोलकर काली कमाई जमा कर उसे सफेद किया और वापस उन खाते से निकाल ली। इस मामले मे इंदौर प्रवर्तन निदेशालय की शाखा ने जनवरी 2017 में अपराध दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 16 जून को उसे फरार घोषित करने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष आवेदन पेश किया था। इसके सुनवाई करते हुए अदालत ने उसके खिलाफ पुन: गिरफतारी वारंट जारी करते हुए प्रकरण की सुनवाई 3 सितम्बर को निर्धारित की थी।
आरोपी सतीश सरावगी ने पिछले सोमवार को अदालत के समक्ष सरेंडर करते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन में बताया गया था कि उसके खिलाफ थाना कोतवाली कटनी में इस संबंध में दर्ज किये गये प्रकरणों में उसे जमानत का लाभ मिल गया है और उसकी तरफ से जमानत की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। जमानत आवेदन पर कल और आज हुई सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत का लाभ अदालत ने प्रदान कर दिया।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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