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फर्जी परीक्षार्थी को अदालत ने दो साल की जेल की सुनाई

श्योपुर, 28 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के श्योपुर में अदालत ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की वनरक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में एक फर्जी परीक्षार्थी को दो साल की सजा सहित एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2013 में व्यापमं ने वनरक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के दौरान मुरैना के सिंहल बस्ती के निवासी धर्मेंद्र निगम को किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर फर्जी तरीके से पेपर देते हुए पकड़ा गया था। उसके फोटो और हस्ताक्षर भी जांच में सही नहीं पाए गए थे। इस संबंध में पुलिस ने धमेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर, जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश किया।
इस प्रकरण की सुनावाई में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया तथा कल उसे दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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