राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Aug 29 2019 7:21PM नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजाबड़वानी/खरगोन, 29 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बड़वानी व खरगोन जिलों में नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा आज आरोपियों को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है।बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोलवन निवासी उसके नजदीकी रिश्तेदार व वाहन चालक शिव राम को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर 16 मई 2018 को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते रहा था।इसी तरह खरगोन की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज बिस्टान थाना क्षेत्र के नटवर नामक व्यक्ति सो 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।सहायक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 30 अक्टूबर 2018 को डरा धमका कर दुष्कर्म किया था और इसके बाद भया दोहन कर उसका यौन शोषण करता रहा जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।अदालत के निर्देश पर उसका गर्भपात कराया गया व साथ ही भ्रूण व आरोपी के रक्त का डीएनए टेस्ट कराया गया।उन्होंने बताया कि उक्त डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के चलते ही आरोपी को सजा हो पाई क्योंकि पीड़िता तथा अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।सं.व्यासवार्ता