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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


खरगोन में जलस्त्रोतों के समीप सेल्फी लेना प्रतिबंधित

खरगोन, 30 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिला कलेक्टर ने जिले के जल स्त्रोतों के पास सेल्फी लेने पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
आज यहां जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा समुह देजला-देवाड़ा, खारक, साटक, अपरवेदा, अंबकनाला आदि डेम तथा मंडलेश्वर, महेश्वर, कसरावद, बड़वाह एवं सनावद के समस्त नर्मदा घाटों और सिरवेल महादेव, कुंदा नदी तथा अन्य नदियों के समस्त रपट, ब्रिज (पुल-पुलिया) और जल भराव वाले क्षेत्रों में सेल्फी नहीं ले सकेगा।
श्री डाड ने पुल, पुलिया और रपट आदि पर बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर लोगों से इन जगहो से वाहन नहीं निकालने का अनुरोध किया है। लोक व्यवस्था कायम करने तथा लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए यह एक पक्षीय आदेश संपूर्ण जिले की सीमा के लिए पारित किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 26 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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