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सूचना आयुक्त जे के मुर्ति को उच्च न्यायालय ने भेजा नोटिस

जबलपुर,04 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने नियुक्ति सूचना आयुक्त जे के मुर्ति के पते में संशोधन की अनुमत्ति प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।
अभियोजन के अनुसार मंदसौर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता श्रीमती रूपाली दुबे उच्च न्यायालय में दो सूचना आयुक्त की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी, जिसमे कहा गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
न्यायालय द्वारा 14 फरवरी को पारित आदेश में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्त के लिए सर्च कमेटी की नियुक्ति की जाये। सर्च कमेटी प्राप्त आवेदनों की मैरिट के आधार पर छटनी कर सूची तैयार करेगी। इस प्रक्रिया की जानकारी सरकारी बेवसाइट में जारी की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना है कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता में केबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की तीन सदस्यीय टीम ने 20 फरवरी को मुख्य सूचना आयुक्त तथा दो सूचना आयुक्त के नाम पर मोहर लगाते हुए उनके नामों की सिफारिश राज्यपाल के पास भेज दी। इस मामले में सरकार ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया।
याचिका में आरटीआई के उप सचिव, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, डॉ जी के मुर्ति और पत्रकार राहुल सिंह को अनावेदक बनाया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश आवेदन में कहा गया कि अनावेदन डाॅ जी के मुर्ति ने सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके हैदराबाद स्थित पते पर नोटिस पहुंचा है इसलिए उनके कार्यालय के पते पर नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने आवेदन को स्वीकार करते हुए बुधवार को अनावेदक डाॅ मुर्ति को नोटिस जारी किया है।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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