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सभी पद आरक्षित करने के मामले को चुनौती, नोटिस जारी

जबलपुर, 10 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सांख्यिकी संकाय से संबंधित सहायक प्राध्यापकों के सभी छह पद आरक्षित करने के मामले को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर संबंधितों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर एस झा और न्यायाधीश विशाल धगट की युगलपीठ ने इस संबंध में संबंधितों को नाेटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भोपाल निवासी डाॅ रीना अग्रवाल की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कि राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी संकाय के सहायक प्राध्यापक के 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। विज्ञापन के अनुसार एक पद एससी, तीन पद एसटी तथा दो पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार सरकार ने सभी पद आरक्षित कर दिये हैं। सामान्य वर्ग के लिए कोई पद नहीं है।
याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सोमवार को अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग और भोपाल स्थित शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को अनावेदक बनाया गया है।
सं प्रशांत
वार्ता
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