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हनीट्रैप की तीन आरोपियों को आगामी 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

इंदौर 20 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के हाईप्रोफ़ाइल हनीट्रैप मामले में इंदौर जिले की एक अदालत ने कुल गिरफ्तार छह आरोपियों में से तीन आरोपियों को आगामी 14 दिनों के लिये न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जबकि मुख्य आरोपी आरती सहित तीन आरोपी आगामी 22 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर ही हैं।
जिला अभियोजन के अनुसार पलासिया थाना पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी राकेश कुमार पाटीदार की अदालत के समक्ष आरोपी स्वेता पति विजय जैन, स्वेता पति स्वप्निल जैन और बरखा सोनी भटनागर को पेश किया। जहां तीनों आरोपियों के अधिवक्ताओ ने बचाव करते हुये पुलिस रिमांड दिए जाने का विरोध किया। अदालत ने आरोपियों के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होकर तीनो को पुलिस रिमांड पर न सोपते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया। इन तीनों के जमानती आवेदनों को आगामी सोमवार को सुनवाई संभावित है।
इससे पहले प्रकरण की मुख्य आरोपी आरती दयाल, मोनिका यादव और ओमप्रकाश कोरी को कल गुरुवार को उक्त अदालत ने ही आगामी 22 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा था। इन तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई हैं।
उल्लेखनीय है की कल इंदौर पुलिस ने खुलासा करते हुये दावा किया था की भोपाल निवासी उक्त छह आरोपी इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को 3 करोड़ रूपये के लिये ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोप है कि मुख्य आरोपी आरती ने अधिकारी को हनीट्रैप कर अंतरंगपलो का विडिओ बना लिया। जिसे वायरल करने की धमकी देकर निगम पर आरोपी दबाव बना रहें थे। पुलिस गिरफ्त में आये आरोपियों से पूछताछ में सामने आयी जानकारी पुलिस ने आज आधिकारिक तौर पर मीडिया से साझा नहीं की है।
सं नाग
वार्ता
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