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मध्यप्रदेश में अब पार्षद चुनेंगे महापौर : शर्मा

भोपाल, 25 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने आज बताया कि राज्य में अब चुनाव में जीतकर आए पार्षद ही अपना महापौर चुनेंगे।
श्री शर्मा ने आज यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब पार्षद अपना महापौर चुनेंगे। पहले पार्षदों का चुनाव होगा, उसके बाद उन्हीं में से काेई एक महापौर चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ठीक उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार विधायकों के बीच से कोई एक मुख्यमंत्री और सांसदों के बीच में से कोई एक प्रधानमंत्री चुना जाता है।
आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगरीय निकाय अधिनियम में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। श्री शर्मा इसी से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अब दो महीने के अंदर परिसीमन पूरा होने की व्यवस्था होगी। पहले ये सीमा छह महीने की थी।
श्री शर्मा ने बताया कि किसी भी पार्षद ने अगर वित्त या अपराध संबंधित कोई जानकारी गलत दी या छिपाई, तो ऐसे मामलों में अब छह महीने की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना मुकर्रर किया गया है।
जनसंपर्क मंत्री ने इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कई संविदा नियुक्तियों के बारे में भी जानकारी दी।
गरिमा
वार्ता
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