राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Sep 25 2019 8:44PM महिला चरस तस्कर को दस वर्ष की कैदभोपाल, 25 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने चरस की तस्करी करने के आरोप में पकड़ी गई महिला को आज दस वर्ष के कैद और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनायी।विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार चौरसिया ने यह निर्णय सुनाया।अभियोजन अनुसार घटना कबीटपुरा चौराहे टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला झोले में अवैधरूप से चरस रखकर बेचने की फिराक में खड़ी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर महिला को धरदबोचा। पूछताछ में महिला ने अपना नाम पिंकी मेसकर निवासी गौतमनगर बताया। तलाशी के दौरान आरोपित महिला के पास से एक किलो चरस बरामद हुई थी।आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था।सं बघेल वार्ता