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पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

मुरैना, 27 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने एक युवती की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उसके पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नूराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रँचोली निवासी रविन्द्र गुर्जर ने 21 नवंबर 2017 को अपनी पत्नी रमानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की रिपोर्ट युवती के पिता अतिबल सिंह ने नूराबाद थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयानों के आधार पर हत्या और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर केस डायरी मुरैना के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में पेश की।
घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों व पुलिस विवेचना के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आर के वर्मा ने हत्यारोपी को दोषी ठहराते हुए कल उसे उम्रकैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सं गरिमा
वार्ता
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