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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


जाति मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी जोगी की याचिका खारिज

बिलासपुर 01 अक्टूबर(वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अपने खिलाफ जाति मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द किए जाने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति आर सी एस सावंत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद श्री जोगी की ओर से प्रस्तुत याचिका खारिज कर दी।
श्री जोगी ने जाति छानबीन समिति के आदेश के बाद उपरांत उनके ख़िलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने अपने पक्ष में तर्क दिया था कि जिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया , वह 2013 में अस्तित्व में आया था जबकि उनका जाति प्रमाणपत्र 1967 में बना था।
इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण 1967 से लगातार चलता चल रहा है और श्री जोगी के खिलाफ आपराधिक मामला बनता है।
हबीब. टंडन
वार्ता
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