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उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27 प्रतिशत करने पर लगाई रोक

बिलासपुर 04 अक्टूबर(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 14 प्रतिशत के बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायधीश पी.आर.रामचन्द मेनन एवं न्यायमूर्ति पी.पी.साहू की खण्डपीठ ने राज्य सरकार के अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्ग के गरीबों को कुल मिलाकर 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के आदेश पर दायर याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाते हुए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 14 प्रतिशत के बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के आदेश पर रोक लगा दी।
खण्डपीठ ने हालांकि अनुसूचित जाति के आरक्षण में एक प्रतिशत का इजाफा कर 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के आदेश पर कोई रोक नही लगाई।
अदालत ने इस मामले मे सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी,और आज निर्णय सुनाया।अदालत के पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफे पर रोक लगाए जाने से राज्य सरकार को करारा झटका लगा है।
साहू
वार्ता
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