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मध्यप्रदेश में पर्यटन को आकर्षित करने के लिये सुविधाजनक नीति का आगाज

भोपाल, 09 अक्टूबर (वार्ता) मघ्यप्रदेश के इंदौर में 18 अक्टूबर को होने जा रहे निवेश सम्मेलन 'मेगनीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019' के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा पर्यटन विभाग की नीतियों को अधिक सक्षम एवं निवेश आकर्षक बनाया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पर्यटन नीति 2016 में संशोधन 2019 के अलावा ब्रांडेड होटल्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये भी नीति बनाई गई है। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन नीति का लाभ प्राप्त करने वाले होटल्स में अब 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को देना जरूरी होगा। संशोधित नीति का लाभ लेने वाली 10 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को प्रदेश के कम से कम 50 लोगों को, 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होने पर 100 लोगों और 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होने पर 200 लोगों को रोजगार देने की शर्त लागू की गई है। संशोधित नीति में ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन के क्षेत्र में स्व-सहायता समूह एवं सहकारी समितियों को पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिये भी अवसर दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट संचालकों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप वन क्षेत्रों का श्रेणीकरण किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा। अभी जहां वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट पर विकास नहीं हुआ है, वहां अनुदान की सीमा 3 करोड़ रुपये तक होगी। वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट को स्थाई पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत निवेश प्रोत्साहन सहायता 4 किश्तों में दी जायेगी। इसकी सीमा 15 करोड़ से 90 करोड़ रुपये तक होगी।
दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयों की स्थापना पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान दिया जायेगा। संशोधित नीति अनुसार अब प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को पर्यटन इकाइयां लगाने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी अनुदान दिया जायेगा।

प्रदेश में स्थापित होने वाले हेरिटेज होटल्स का पंजीयन अब पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा। साथ ही भारत शासन के 'होटल एवं रेस्टॉरेन्ट अप्रूवल एवं क्लासिफिकेशन कमेटी'' के प्रमाणीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। विद्यमान होटल के जीर्णोद्धार एवं पुनस्थापना पर 10 करोड़ रुपये से अधिक पर निवेश, नीति लागू होने के दिनांक के बाद से, करने पर नई इकाइयों के समान पूंजी अनुदान की पात्रता होगी। अनुदान प्राप्त इकाइयों को अनुदान प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक इकाई का संचालन अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर अनुदान की वापसी के प्रावधान लागू किये गये हैं।
व्यास
वार्ता
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