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वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हनीट्रैप के आरोपियों की सुनवाई हुई

इंदौर, 14 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामलें में सभी छह आरोपियों की आज इंदौर की एक अदालत के समक्ष 'वीडियो कांफ्रेंसिग' के माध्यम से नियमित पेशी होकर सुनवायी हुयी।
जिला लोका अभियोजन अधिकारी के अनुसार जिला सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष भट्ट की अदालत में सभी छह आरोपियों को जेल से कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। प्रकरण की जांच कर रही पलासिया थाना पुलिस की और से आरोपियों की आवाज के नमूने और लिखावट, हस्ताक्षर की सक्षम विशेषज्ञ से जांच कराये जाने की अनुमति अदालत से चाही गयी।
लोक अभियोजन के अनुसार जिस पर आरोपियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने बचाव करते हुये विरोध किया। जिस पर अदालत ने बचाव पक्ष की प्रार्थना पर कल 15 अक्टूबर को आगामी सुनवायी मुकर्रर की है।
आरोपियों की ओर से अदालत के समक्ष प्रस्तुत अधिवक्ताओं के अनुसार आरोपियों को 'जेल नियम' के अनुसार आम कैदियों की तरह सुविधा न दिए जाने के संबंध में भी अदालत को अवगत कराया गया है। जिस पर अदालत ने कल एक लिखित आवेदन दर्ज करने के निर्देश दिये है।
सं नाग
वार्ता
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