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हत्या करने के आरोपित भाईयों को उम्र कैद

भोपाल, 15 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल जिले की एक अदालत ने आज एक हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन अनुसार घटना 7 मई 2012 की रात बैरागढ़ भोपाल स्थित एक शो रुम के सामने हुई थी। बैरागढ़ थाने में फरियादी नरेश वातनानी ने रिपोर्ट की थी कि वह इंदौर से अपने दोस्त अनिल पांण्डे, राजेश तिवारी व अन्य के साथ भोपाल आ रहा था। इंदौर में अनिल पांण्डे और राजेश तिवारी के बीच विवाद हो गया था जिसे लेकर उनके बीच रास्ते में भी गाली-गलौच और मारपीट हुई थी। रास्ते में राजेश ने अपने भाई नागेश को मोबाईल कर झगड़े की बात बता दी। वे लोग जैसे ही बैरागढ़ नाका पार करके आए तो रास्ते में मोटरसाईकिलों पर सवार एक दर्जन युवक दिखाई दिए जो कि कार का पीछा करते हुए शोरूम तक आ गए। वहां युवकों ने कार रूकवाकर अनिल पांण्डे को तलवार, राॅड, डंडों से मारपीट शुरू कर दी।
मारपीट से अनिल गंभीररूप से घायल हो गया था जिसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपित भाई राजेश तिवारी, नागेश तिवारी सहित अन्य 11 युवकों के खिलाफ हत्या, बलवा का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
अपर-सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने आरोपी राजेश व नागेश तिवारी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद का फैसला सुनाया है। जबकि सबूत के अभाव में 11 लोगों को बरी कर दिया गया है।
सं नाग
वार्ता
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