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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


जेल में प्रवेश के दौरान प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो

बुधवार, 16 अक्टूबर(वार्ता) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने बंदी बलीराम की उपचार के दौरान एमवाय अस्पताल इन्दौर में 26 अक्टूबर 2016 को हुई मृत्यु पर संज्ञान लेकर मामले में दर्ज प्रकरण में सुुनवाई उपरांत चार अनुशंसाएं की थीं।
आयोग की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग की इन अनुशंसाओं को राज्य शासन ने मंजूर कर लिया है। मध्यप्रदेश के महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं संजय चौधरी द्वारा अगस्त 2019 में प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग की इन अनुशंसाओं का तत्काल पालन सुनिश्चित करें।
इस अनुक्रम में उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि वे जेल में प्रविष्टि के समय प्रत्येक बंदी का नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाकर गंभीर बीमारी से ग्रस्त बंदियों का समय पर यथोचित उपचार स्थानीय शासकीय चिकित्सालय, जिला अस्पताल एवं मेडिकल काॅलेज में आवश्यकतानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। पूर्व में जेल मुख्यालय स्तर से समय-समय पर जारी परिपत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करते हुए जेल में प्रतिमाह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी बंदी की उपचार के अभाव में मृत्यु की संभावना न रहे।
व्यास
वार्ता
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