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झाबुआ विधानसभा उप-चुनाव में मतदाताओं की पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज

झाबुआ, 17 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के झाबुआ विधानसभा उप-चुनाव में ऐसे सभी निर्वाचक, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिये अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर के अनुसार ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, राज्य /केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों,विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड सम्मिलित हैं। प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
नाग
वार्ता
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