राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Oct 17 2019 8:32PM मिलावटी दूध बेचने वाले दो लोगों को कारावासजबलपुर 17 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने आज मिलावटी दूध बेचने के दो आरोपियों को दोषी करार दिये जाने पर छह-छह माह की सजा सुनायी है।अभियोजन के अनुसार 27 मई 2011 को सोहागी जबलपुर में दूध विक्रेताओ की जांच एवं निरीक्षण हेतु कन्हैया डेरी पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी धर्मेन्द्र और प्रकाश पटैल के पास से दूध, दही, घी, बेचने का लाइसेंस मौके पर नहीं पाया। दूध मिलावट की आशंका होने पर जांच हेतु लिया गया। जिसे सीलबंद कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में दूध का नमूना निर्धारित स्तर पर नहीं पाया गया। जिससे आरोपी के विरूद्ध खिलाफ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जेएमएफसी आशीष ताम्रकार ने दोनों आरोपियों को मिलावटी दूध बेचने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। सं नागवार्ता