राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Oct 21 2019 8:45PM नकली नोट के मामले में आरोपी को कारावासउज्जैन 21 अक्टूम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने आज नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर पांच साल की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 04 अगस्त 2018 में नकली नोट चलाने के आरोप में राम सिसौदिया को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के कब्जे से प्रिंटर मशीन, फोटो कॉपी मशीन के साथ दो लाख दस हजार रूपये के नकली नोट जप्त किया गया था। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।सप्तम अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने ने यह सजा सुनायी है।सं नागवार्ता