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‘वचन पत्र’ देने पर ही अध्यापकों को मिलेगा सातवाँ वेतनमान

भोपाल, 30 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के अध्यापकों को सातवाँ वेतनमान ‘वचन पत्र’ देने पर ही मिलेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार म़ प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) के तहत एक जुलाई 2018 से नियुक्त एवं जिला पंचायत से छठवें वेतनमान के वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक-सेवको से निर्धारित प्रारूप में ‘वचन पत्र’ प्राप्त होने पर ही उन्हें सातवाँ वेतनमान मिल सकेगा। सातवाँ वेतनमान एक अक्टूबर 2019 से मिलेगा जो नवंबर माह में प्रदान किया जायेगा। सातवें वेतनमान में नियमानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन के बाद नियमानुसार एरियर प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा अलग से आदेश जारी किया जायेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती नियम 2018 के तहत सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवाएँ एक जुलाई 2018 से प्रारंभ होंगी तथा इस सेवा में नियुक्ति पर एक जुलाई 2018 की स्थिति में म.प्र. वेतन परीक्षण नियम-2017 के प्रावधानों के तहत वेतन निर्धारित किया जायेगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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