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आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपित युवकों को कारावास

भोपाल, 31 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने आज आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपितो के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर पांच साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार 17 नवंबर 2015 में रातीबढ़ स्थित ग्राम गोरेगांव के पास तालाब में शुभम यादव की लाश मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि शुभम् का करोंद निवासी राहुल मौर्य की बहन से प्रेम संबंध था। इस बात का पता चलने पर राहुल ने शुभम को अकेले में अपने घर बुलाया था और वहां पर उसे डरा धमकाकर मारपीट की थी। इसके बाद राहुल ने अपने दोस्त धीरज खेड़कर को भी बुला लिया और दोनों शुभम को रंगमहल चौराहा स्थित मैदान में ले गए। दोनों ही युवकों ने वहां पर शुभम् के साथ बुरी तरह मारपीट कर मानसिक प्रताड़ना दी थी। इसी बात से दुखी होकर शुभम् ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपित राहुल और धीरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध कायम कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।
अपर-सत्र न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह सजा सुनायी है।
सं नाग
वार्ता
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