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सीहोर में रिश्वतखोर पटवारी को कारावास

सीहोर 01 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने आज रिश्वत के मामले में पटवारी को दोषी ठहराये जाने पर सात वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार सीहोर तहसील के पटवारी पटवारी हनुमन्त मालवीय ने सुनील कुमार गिरोदिया नामक व्यक्ति से बटवारे के मामले में संशोधन करने के लिए 20000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी जिस पर सुनील ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत थी। लोकायुक्त ने 14 मार्च 2016 को पटवारी हनुमत को 5000 रुपये की नगद राशि लेते हुए रगे हाथ गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश श्रीमती अनीता बाजपेई यह सजा सुनायी है।
सं नाग
वार्ता
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