राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 8 2019 9:02PM महिला की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कैदबड़वानी 08 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की बड़वानी स्थित एक अदालत ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अधिकृत जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने राजपुर निवासी चिंटू को उसकी पत्नी कलाबाई की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार 11 जुलाई 2018 को चिकन बनाने की बात को लेकर आरोपी ने उसकी पत्नी की सब्बल मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी दरअसल उसकी पत्नी के चरित्र पर शंका भी करता था।आरोपी को सजा दिलाने में उसके 9 वर्षीय पुत्र तथा 11 व 13 वर्षीय पुत्रियों के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए। तीनों ने उनकी मां को बचाने का प्रयास भी किया किंतु आरोपी द्वारा कमरा बंद कर लिए जाने के चलते वह लाचार हो गये थे।सं नागवार्ता