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राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू

भोपाल, 08 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर ऐहतियातन धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आज लागू कर दी गयी, जिसके प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
भोपाल जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब भाेपाल जिले के क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति धरना, प्रदर्शन और रैलियों का न ही आयोजन करेगा और न ही उसमें शामिल होगा।
अब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, पत्थर या किसी तरह का धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। ऐहतियातन अन्य आदेश भी नागरिकों और आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। फिलहाल ये आदेश 30 नवंबर तक जारी रहने की बात कही गयी है। इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी श्री पिथोड़े ने एक अन्य आदेश के जरिए पेट्रोल, डीजल और अन्य ज्वलनशील पदार्थाें की अनुचित बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। एसिड और विस्फोटक सामग्री की बिक्री पर भी रोक लगायी गयी है। जिले में शनिवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे और शराब आदि की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
प्रशांत
वार्ता
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