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सीधी जिले में धारा 144 लागू, स्कूल और शराब दुकानें बंद, पुलिस सतर्क

सीधी, 9 नवम्बर (वार्ता) अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मध्यप्रदेश के जिले में धारा 144 लागू होने के साथ ही सभी विद्यालय, महाविद्यालय और शराब की दुकानें शनिवार को बंद कर दी गई। जिले में पुलिस सतर्कता बरतते हुये विशेष बल के साथ प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानाें पर तैनात है।
कलेक्टर सीधी रवीन्द्र चौधरी ने बताया कि जिले में गत 7 नवंबर से धारा 144 आगामी आदेश तक के लिये लागू की गई है। जिले के सभी स्कूल-कालेज के साथ शराब दुकानें बंद करा दी गई हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक सीधी आर. एस. बेलवंशी ने बताया कि पुलिस बल सतर्क है। पुलिस की जरूरी तैनाती की गई हैं। जिले में विशेष पुलिस बल प्रमुख चौराहों अौर संवेदनशील स्थानों पर तैनात किये गये हैं। इसकी निगरानी पुलिस विभाग के आला अधिकारी कर रहे हैं। जिले के सभी थानों को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिये गये हैं।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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