राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 10 2019 8:30PM कानून व्यवस्था के चलते तीन कार्यक्रमों की अनुमतियां निरस्तसिवनी, 10 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में अयोध्या फैसला आने के साथ ही प्रभावशील धारा 144 के चलते आज सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले तीन प्रमुख आयोजनों की अनुमतियां निरस्त की गई, जिसके चलते कोई भी आयोजन नहीं हुए।सिवनी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व जे. पी. सैयाम ने बताया कि जिला मुख्यालय में आज स्वामी प्रज्ञानंद के आगमन पर शोभा यात्रा, भंडारा व प्रवचन कार्यक्रम, जश्न-ए-ईद मिलादुन्नवी पर आयोजन के लिए पैदल रैली, जूलूस और गुरूनानक जयंती प्रकाश उत्सव के आयोजन के लिए रैली एवं लंगर की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। सं विश्वकर्मावार्ता