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परिवार डेयरी के संचालकों को अदालत ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई

मुरैना, 15 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने लोगों का पैसा दोगुना करने का लालच देकर रुपये ऐंठने वाले परिवार डेयरी के चार संचालकों को चार-चार साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक राजकुमार बंसल ने आज यहाँ बताया कि वर्ष 2009 से 2011 की अवधि के दौरान परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड ने लोगों से एक मुश्त राशि का निवेश अपनी कंपनी में कराया और उन्हें निश्चित समय के बाद दोगुना राशि देने का प्रलोभन दिया था। इस संबंध में मिली शिकायतों के बाद सिविललाइंस थाना पुलिस ने इसके डायरेक्टरों खिलाफ धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी़ सी़ गुप्ता ने कल आरोपी प्रदीप शर्मा, राकेश सिंह, चन्द्रभान सिंह और अहिवरन सिंह को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है और दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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