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न्यायालय. परीक्षा परिणाम निरस्त

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की सिविल जज प्रवेश परीक्षा और परिणाम निरस्त
बिलासपुर, 15 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य लोकसेवा आयोग की ओर से मई में ली गई सिविल जज प्रवेश परीक्षा और उसके परिणाम को शुक्रवार को निरस्त कर दिया और आयोग को बिना फीस लिये दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज परीक्षा और उसके नतीजों के खिलाफ आठ प्रतिभागियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।
अधिवक्ता राकेश पांडे, शक्तिराज सिन्हा और वैभव शुक्ला के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों में अनेक त्रुटियां हैं। आयोग ने सात मई को प्रवेश परीक्षा ली तथा आठ मई को मॉडल आंसर जारी किये थे और उनमें भी कई गलतियां पायी गईं। इस पर कुमार सौरव, सव्यसांची चौबे आदि प्रतियोगियों ने तय समय सीमा पर 24 मई के पहले पीएससी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद पीएससी ने 100 अंकों में से 12 अंकों के प्रश्न हटा दिये और दूसरा मॉडल आंसर जारी करते हुए दो जुलाई 2019 को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि 70 से अधिक प्रश्नों में व्याकरण की त्रुटियां हैं और 15 प्रश्न ही पूरी तरह गलत हैं। आयोग ने प्रतियोगियों की आपत्तियों का निराकरण नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पहले ही मुख्य परीक्षा लेने पर रोक लगा रखी है और गत 27 अगस्त को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था ।
हबीब. टंडन.श्रवण
वार्ता
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