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दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को कारावास

भिण्ड 16 नवम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने झाड-फूंक के बहाने महिला को बुलाकर दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार 15 मई 2016 को आरोपी लालसिंह धानुक ने झाड़-फूंक के बहाने महिला को बुलाया था। महिला पति के साथ वहां पास पहुंची लेकिन आरोपी ने पति को बाहर खडा कर दिया। इस बीच आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला द्वारा शोर करने पर पति अंदर पहुंच गया। देहात थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था।
जिला न्यायालय के षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने कल यह सजा सुनायी है।
सं नाग
वार्ता
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