Saturday, Apr 20 2024 | Time 05:55 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


मेयर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

जबलपुर, 19 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पार्षद द्वारा महापौर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने नगर पालिका एक्ट में संशोधन कर पार्षदों को मेयर के निर्वाचन का अधिकार दिये जाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में एक्ट में किये गये संशोधन को अवैधानिक करार दिया गया था। युगलपीठ 14 नंबर को यह निर्णय दिया है।
सरस्वती काॅलेनी चेरीताल निवासी अनवर हुसैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि नगर पालिका एक्ट में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाये का प्रावधान है। राज्य सरकार सीधे जनता द्वारा मेयर के निर्वाचन संबंधित एक्ट को मंजूरी दी थी। सरकार ने एक्ट में पुन संशोधन कर पार्षद द्वारा मेयर के निर्वाचन किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। संधोषित एक्ट को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है और उसका प्रकाशन गजट नोटिफिकेशन में कर दिया गया है।
याचिका में कहा गया था कि एक्ट में किया गया संशोधन अवैधानिक व नियम के विरूद्ध है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार क तरफ से बताया गया कि धारा 245 में दिये गये प्रावधान के तहत एक्ट में संशोधन किया गया है। एक्ट के संशोधन में पूरी तरह से नियमों को पालन किया गया है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक्ट में संशोधन किया गया है। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।
सं नाग
वार्ता
More News
मध्यप्रदेश में मतदान समाप्त, औसतन लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने डाले वोट

मध्यप्रदेश में मतदान समाप्त, औसतन लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने डाले वोट

19 Apr 2024 | 7:57 PM

भोपाल, 19 अप्रैल (वार्ता) लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्यप्रदेश में आज छह संसदीय सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और कुल एक करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग सत्तर प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। यह आकड़ा अभी और बढ़ने के आसार हैं।

see more..
image