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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


जवाब पेश न करने पर हाईकोर्ट ने लगाई काॅस्ट

जबलपुर, 21 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्यारह साल का समय गुजर जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगायी है।
न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने यह कॉस्ट लगायी है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की है।
छतरपुर महल रोड निवासी शेख माजिद की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि 600 वर्गफुट जमीन पर उनके पूर्वज साल 1918 से काबिज थेे। एसडीएम छतरपुर द्वारा साल 2007 में उक्त जमीन से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये थे। जिसके खिलाफ उन्होंने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी। कलेक्टर ने एसडीएम के आदेश को यथावत रखा था। जिसके खिलाफ साल 2008 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि जवाब पेश करने के लिए सरकार विगत 11 साल से लगातार समय ले रही है। कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जवाब पेष नहीं किया गया। जिसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने सरकार पर 25 हजार रूपये की काॅस्ट लगाई है।
सं नाग
वार्ता
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