Wednesday, Apr 24 2024 | Time 15:15 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों को भंग करने के सरकार के आदेश को किया निरस्त

रायपुर, 22 नवम्बर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर में आज मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन और पीपी साहू की पीठ ने प्रदेश की सेवा सहकारी समितियों के भंग करने सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुई समितियों को भंग करना गलत है। उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों को भंग करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश की 1333 सेवा सहकारी समितियों को भंग करने का आदेश जारी किया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में 170 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगाने के साथ इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। जिसके बाद सरकार द्वारा सहकारी समितियों के पुर्नगठन के लिए अधिसूचना जारी करते हुए दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था जिसमें दावा-आपत्ति के निराकरण किए बिना 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग कर दिया गया था।
इसके बाद सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई कर उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।
लक्ष्मण.व्यास
वार्ता
More News
कांग्रेस के डीएनए में है तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति-मोदी

कांग्रेस के डीएनए में है तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति-मोदी

23 Apr 2024 | 10:21 PM

सक्ती 23 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तुष्टिकरण एवं वोटबैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है और यही उसकी पहचान बन चुकी है।

see more..
image