राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 23 2019 10:44PM हाईकोर्ट से भाजपा सांसद हिमाद्रि को राहतजबलपुर, 23 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से शहडोल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हिमाद्रि सिंह को राहत मिली है। न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने प्रमिला सिंह की गवाही का अधिकार भी समाप्त करके अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की है। साथ ही खुद को बीमार बताकर गवाही देने नहीं आ रहीं प्रमिला सिंह की ओर से पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की सत्यतता रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कांग्रेस की प्रमिला सिंह की तरफ से दायर याचिका में हिमाद्रि के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया, लिहाजा हिमाद्रि का निर्वाचन रद्द घोषित किया जाए। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस मामले में 24 सितंबर 2019 को विचारण के मुद्दे तय होने के बाद 14 अक्टूबर को पक्षकारों ने गवाहों की सूची प्रदान की। इसके बाद 5 नवम्बर को प्रमिला सिंह की गवाही होना थी, लेकिन वे बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो सकीं। 13 नवम्बर को प्रमिला सिंह बीमारी के चलते कोर्ट नहीं आ सकीं और उन्होंने हाजिरी माफी का आवेदन दायर किया। आवेदन के साथ में प्रमिला सिंह ने जिला अस्पताल शहडोल का एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद मामले पर बीते शुक्रवार को फिर से प्रमिला सिंह की गवाही के लिए लगाए लेकिन वे फिर नहीं आईं। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कानूनन चुनाव याचिकाओं के निराकरण की समय सीमा 6 माह है। अधिकांश मामलों में ऐसा तब संभव होता है, जब पक्षकारों द्वारा सहयोग किया जाता है। इस मामले में याचिकाकर्ता खुद पीछे हट रहीं हैं। इस मत के साथ न्यायालय ने प्रमिला सिंह की गवाही का अधिकार समाप्त कर दिया। सं नाग व्यासवार्ता