राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 26 2019 11:47AM बयान बदलने की धमकी देने वाले को पांच वर्ष सजाभिंड, 26 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में युवक को बयान बदलने के लिए धमकी देने वाले एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने कल इस मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त जीतू शर्मा को पांच के सश्रम कारावास की सजा के पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।अभियोजन के अनुसार 24 जून 2009 को भिण्ड रोड मेहगांव तिराहे पर रामसिया शर्मा के मकान के पीछे जीतू शर्मा ने उसे धमकी दी कि वह अपने भाई की हत्या के मामले में बयान बदल दे। वरना जान से मार डालेंगे। इस घटना की रिपोर्ट रामसिया ने मेहगांव थाने में की। वहीं पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय को भेजा था।सं बघेल वार्ता