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रिश्वत के मामले में दो कर्मचारियों को कारावास

भोपाल, 28 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपित शिक्षा विभाग में पदस्थ दो कर्मचारियों को 4 साल सजा सुनाई है।
अभियोजन अनुसार ग्राम हिनौती सड़क निवासी मोहन प्रसाद नागर ने लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत की थी कि वह बालाजी प्राथमिक विद्यालय संचालन करता है। उसने बैरसिया स्थित शिक्षा विभाग के बीएसी और बीआरसी कार्यालय में स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन दिया था। उसके आवेदन में कार्रवाई करने के लिए बीएसी और बीआरसी कार्यलय में पदस्थ कर्मचारी दिनेश गोयल और गोविद सिंह उससे 5 हजार रूपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के आधार पर फरियादी को दोनो कर्मचारियों के पास भेजा और रिश्वत की मांग करने संबंधी उनकी बातों को रिकाॅर्ड कर लिया।
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
विशेष न्यायाधीश संजीव पांण्डेय ने यह फैसला सुनाया है।
सं नाग
वार्ता
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