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रिश्वत लेने के मामले में दो कर्मचारियों को सजा

भोपाल, 29 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग के दो कर्मचारियों को चार चार साल की कैद सुनायी है।
लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश संजीव पांडेय ने कल दिनेश गोयल और गोविंद सिंह नाम के कर्मचारियों को सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार भोपाल जिले के बैरसिया में शिक्षा विभाग में पदस्थ दोनों कर्मचारियों ने स्कूल की मान्यता नवीनीकरण मामले के निपटारे के लिए मोहन नागर नाम के व्यक्ति से पांच हजार रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत कुछ साल पहले लोकायुक्त पुलिस से की गयी थी। मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया था।
सं प्रशांत
वार्ता
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