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कार मामले में धोखाधड़ी, एक काे पांच साल की सजा

भोपाल, 29 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल की एक अदालत ने कार खरीदने के दौरान बीमा संबंधी दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने के प्रकरण में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रदेव शर्मा ने कल स्थानीय निवासी मिहिर मगरैया को पांच साल की कैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
अभियोजन के अनुसार राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने मार्च 2011 में एक कार डीलर के यहां कार्यरत ब्रोकर मिहिर से कार खरीदी थी। खरीददार ने राशि का भुगतान कर दिया था, जिसमें कार का बीमा और वाहन पंजीयन समेत सभी खर्च शामिल थे। लेकिन बाद में आरोपी को पता चला कि उसका बीमा नहीं कराया गया। इस बीच कार दुर्घटना का शिकार हो गयी। तब बीमा नहीं कराने की असलियत सामने आयी।
कार खरीददार ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया था।
सं प्रशांत
वार्ता
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